Money Laundering Case में हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव को जमानत दी

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी.

न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने पलांडे को जमानत प्रदान की, जो जून 2021 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं. हालांकि, पलांडे जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.

जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया:
ईडी ने हाई कोर्ट से जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया. हाई कोर्ट ने इस साल अक्टूबर में ईडी के मामले में देशमुख को जमानत दी थी. ईडी का आरोप मुख्य रूप से देशमुख से संबंधित है, जिन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कथित तौर पर धन वसूलने के लिए कहा. जांच एजेंसी के मुताबिक, पलांडे ने देशमुख की ओर से वाजे को पैसे वसूलने के निर्देश दिए थे.

विभिन्न बार से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए:
महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में गृह मंत्री रहे देशमुख, पलांडे और अन्य के खिलाफ ईडी का धन शोधन का मामला तब शुरू हुआ, जब सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा जबरन वसूली के लगाए गए आरोपों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया. ईडी ने दावा किया कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए. सोर्स-भाषा