नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य के दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद ‘मुंडेरा बाजार’ का नाम बदलकर ‘चौरी-चौरा’ और देवरिया जिले के ‘तेलिया अफगान’ गांव का नाम बदलकर ‘तेलिया शुक्ला’ करने के लिए मंत्रालय ने ‘अनापत्ति’ प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है. गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करता है.
कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है:
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सहमति लेने के बाद ‘अनापत्ति’ प्रमाणपत्र देता है. किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है. अधिकारी ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है. सोर्स-भाषा