जयपुर Good News: राजस्थान सरकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय, EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र
  • होम
  • ब्रेकिंग न्यूज
  • देश
  • राजस्थान
  • उत्तर प्रदेश
  • बॉलीवुड
  • उत्तराखंड
  • वीडियो
  • गैलरी
  • राजनीति
  • Download APP
  • ...
    • Live TV
    • धर्म-आस्था
    • Download mobile APP
  • live Tv

Good News: राजस्थान सरकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय, EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र

Good News: राजस्थान सरकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय, EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र
first india news
First India News- Digital Desk 2022/05/07 08:06

जयपुर: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economy Weaker Section) के नागरिकों को हर वर्ष नया आय और संपत्ति (income and asset certificate) प्रमाणपत्र बनवाने की अनिवार्यता से छूट दी है.

इस संबंध में राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि EWS श्रेणी के प्रमाण पत्रों की मान्यता अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल के लिए करने का फैसला किया है. अब EWS प्रमाण पत्र का लाभ 3 वर्षों तक OBC श्रेणी की तरह ही प्रार्थी के स्वयं के आय शपथ पत्र के आधार पर  मिल सकेगा. 

EWS श्रेणी के प्रमाण पत्रों की मान्यता अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल के लिए करने का फैसला किया है। अब EWS प्रमाण पत्र का लाभ 3 वर्षों तक OBC श्रेणी की तरह ही प्रार्थी के स्वयं के आय शपथ पत्र के आधार पर मिल सकेगा।

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 6, 2022

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.

ऐसा अधिकतम तीन साल के लिए किया जा सकता:
उन्होंने बताया कि जारी किए जाने के बाद आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र एक साल तक वैध होगा. उसके बाद अगर उक्त व्यक्ति अगले वर्ष भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो उसके द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पुराने प्रमाणपत्र को स्वीकार कर लिया जाएगा. ऐसा अधिकतम तीन साल के लिए किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, प्रमाणपत्र एक साल के लिए मान्य होता था और व्यक्ति को हर साल नया प्रमाणपत्र बनवाना होता था.

परफेक्ट जीवनसंगी की तलाश? राजस्थानी मैट्रिमोनी पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करे!

Rajasthan Government Economy Weaker Section income and asset certificate Social Justice and Empowerment Department Dr. Samit Sharma EWS
First India News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करे!
हर पल अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें First India News Mobile Application
लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें
और पढ़ें

ताजा खबरें

Home
TV
ENG
Menu
  • होम
  • ब्रेकिंग न्यूज
  • देश
  • राजस्थान
  • उत्तर प्रदेश
  • हरियाणा
  • वीडियो
  • गैलरी
  • राजनीति
  • धर्म
  • दुनिया
  • देश
  • पॉपुलर
  • सोशल वायरल
  • खेल
  • जयपुर
  • जोधपुर
  • भरतपुर
  • अजमेर
  • कोटा
  • बीकानेर
  • उदयपुर
  • देश
  • दुनिया
  • खेल
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • टेक्नॉलॉजी
  • राजस्थान न्यूज
  • देश
  • मनोरंजन
  • live Tv
  • Download APP
  • Contact us
  • Advertise with us
  • Privacy Policy
  • Sitemap
  • Rajasthan Government Website
Web Links
  • News TV
  • देश
Web Links
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • टेक्नॉलॉजी
Web Links
  • न्यूज़
  • दुनिया
  • विडियो
Web Links
  • लाइफस्टाइल
  • फोटोज
  • करियर
Web Links
  • राजस्थान
  • रसिया
  • धर्म-आस्था
Web Links
  • वीडियो
  • राजनीति
  • साइंस एंड टेक्नोलॉजी

34/56, Kaviri Path,
Mansarovar Jaipur

Phone: +91-9782357970

Email: [email protected]

FirstIndia Hindi
FirstIndia Hindi
FirstIndia English
FirstIndia TV

Our IT partner Kodecube.com      Copyright @ 2023 First India News

  • Advertise with us
  • Contact us