Uttar Pradesh: बलिया में नाबालिग की हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय किशोर की हत्या के आठ साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 जून 2014 की रात बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के विश्वनाथ इंटर कॉलेज के पास कक्षा 10 के छात्र सिद्धार्थ की धोखे से बुलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सिद्धार्थ के चाचा उदय प्रताप सिंह की तहरीर पर सुभाष, कैलाश और श्रीकांत मुसहर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

सिद्धार्थ बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के मल्हौवा गांव का रहने वाला था. पुलिस ने जांच के बाद अदालत में सुभाष, कैलाश और श्रीकांत मुसहर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि अपर जिला जज गोविंद मोहन की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सोर्स- भाषा