पॉस्को अदालत ने बच्चियों से बलात्कार के जुर्म में दंपति को सुनाई दोहरी उम्र कैद की सज़ा

कोच्चि: लक्षद्वीप के कवारत्ती में एक विशेष पॉस्को अदालत ने दो बच्चियों के साथ बलात्कार के दो मामलों में एक दंपत्ति को दोहरी उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश के. अनिल कुमार ने शुक्रवार को लक्षद्वीप निवासी मूसा कुन्नागोथी और उसकी पत्नी नूरजहां बंदरगोथी को 12 साल से कम उम्र की दो बच्चियों के साथ बलात्कार करने और आपराधिक कृत्य का अश्लील फिल्म के तौर पर प्रसारित करने के लिए वीडियो बनाने का दोषी पाया.

पहली घटना 2016 में हुई थी. अदालत के सूत्रों ने बताया कि एक बच्ची को लालच देकर दूसरी नंबर की आरोपी ने अगवा किया और उसे अपने श्यानकक्ष में कैद रखा तथा पहले आरोपी को उसके साथ बलात्कार करने के लिए उकसाया. आरोपियों ने अश्लील फिल्म के तौर पर प्रसारित करने के लिए बलात्कार के कृत्य का वीडियो बनाया. वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया.

अदालत ने कुन्नागोथी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉस्को) कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत 15 साल कैद की सज़ा सुनाई है. अदालत ने 2,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.इस बीच बंदरगोथी को आईपीसी और पॉस्को अधिनियम के तहत 20 साल कैद की सज़ा सुनाई है और उसपर 2,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि दूसरा मामला बंदरगोथी के इकबालिया बयान के आधार पर दर्ज किया गया था. अदालत ने दूसरे मामले में कुन्नागोथी को 10 साल कैद का दंड दिया है और 2,15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जबकि बंदरगोथी को 15 साल कैद की सज़ा सुनाई है और 2,25,000 का अर्थदंड लगाया है.(भाषा)