Pratapgarh News: 6 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

प्रतापगढ़: जिले में 6 साल पहले जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या (Murder) के मामले में आज सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने दो महिलाओं सहित 8 व्यक्तियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया. सभी को आजीवन कारावास और 26500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश एससी एसटी पूरणसिंह ने अपने फैसले में सभी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रकाशचंद्र शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी 2016 को सेलारपुरा निवासी पोखर मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि रात को परिवार के सभी लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे. तभी उनके रिश्तेदार किटखेड़ी निवासी डालू, कारू और उनके साथ परिवार की महिलाओं सहित आठ व्यक्ति हाथों में लाठी, चाकू, कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. 

इन्होंने पोखर के पिता प्यारा और उसके भाई भंवरलल पर हथियारों से हमला किया. जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए. दोनों को जिला चिकित्सालय लाया गया. यहां पर प्यारा मीणा की मौत हो गई. पोखर ने दी गई रिपोर्ट में बताया कि रिश्तेदारों के साथ उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. मामले में पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था.

अदालत में 15 गवाह और 32 दस्तावेज पेश:

तभी से मामला SC-ST विशिष्ट न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था. आज सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पूरणसिंह ने सभी को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा का ऐलान किया. न्यायाधीश ने सभी को आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में डेढ़ वर्ष का कारावास और 26500 रुपए प्रत्येक पर जुर्माने से दंडित किया. मामले में अदालत में 15 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए.