जोधपुर: फिल्म अभिनेता सलमान खान के झूठे शपथ पत्र के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने अपना फैसला सुना दिया है. सरकार की ओर से पेश की गई अपील पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया है. सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के संबंध में गलत शपथ-पत्र पेश करने का आरोप था. सरकार की इस अर्जी को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था. फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे.
सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश किया था:
बहुचर्चित काकानी हिरण शिकार मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश किया था जिसमें उसने बताया था कि आर्म्स का उनका लाइसेंस गुम हो गया है जबकि जांच में सामने आया था कि सलमान खान ने आर्म्स लायसेंस को बांद्रा में रिन्यूअल के लिए जमा कराया था. जिस पर राज्य सरकार की ओर से सलमान खान के खिलाफ एक अर्जी पेश की गई और कहा कि सलमान खान ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हुए झूठा शपथ पत्र पेश किया है, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने राज्य सरकार की इस अर्जी को खारिज कर दिया था.
बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से सलमान यह बात भूल गए थे:
इस मामले की अंतिम बहस के दौरान सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने दलील दी कि बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से सलमान यह बात भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है. इसलिए उन्होंने कोर्ट में लाइसेंस गुम होने की बात कही. सलमान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी मामले में आरोपी को कोई फायदा नहीं हो और गलती से झूठा एफिडेविट पेश हो जाए तो उसे बरी कर दिया जाना चाहिए.