ज्ञानवापी मामला : वाराणसी की अदालत ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग से जुड़ी याचिका खारिज की

ज्ञानवापी मामला : वाराणसी की अदालत ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग से जुड़ी याचिका खारिज की

वाराणसी (उत्तर प्रदेश): ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका को वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. सरकारी वकील राना संजीव सिंह ने यह जानकारी दी.

जिला न्यायाधीश डॉ. एके विश्वेश ने 'शिवलिंग' को सुरक्षित रखने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया.हिंदू पक्ष और मस्जिद समिति की की दलीलें मंगलवार को पूरी होने के बाद जिला अदालत ने 14 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि पांच हिंदू पक्षों में से चार ने कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जो कि "वज़ूखाना" के पास मस्जिद परिसर से अदालत-अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान मिली थी. 'वजूखाना' एक छोटा जलाशय है जिसका उपयोग मुस्लिम नमाज़ अदा करने से पहले वजू (हाथ पैर धोने आदि) करने के लिए करते हैं. मस्जिद समिति ने कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध किया था. (भाषा)