नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहने का आदेश दिया है.
मुस्लिम पक्ष ने पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने पूजा-पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है और अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है.
बता दें कि ज्ञानव्यापी के सर्वे के बाद व्यास जी तहखाने को खोल दिया गया था. इस मामले में शैलेंद्र कुमार पाठक ने वाद भी दायर किया था, जिसके बाद 31 जनवरी को जिला जज के आदेश पर हिंदू पक्ष को तहखाने में पाठ- पूजा का अधिकार दे दिया गया था.
ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
— First India News (@1stIndiaNews) February 26, 2024
व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की, मुस्लिम पक्ष ने पूजा के खिलाफ...#Gyanvapi #GyanvapiCase #FirstIndiaNews pic.twitter.com/8vMoyFn7NC