Alwar News: मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ कुकर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 2 लाख रुपये का जुर्माना

अलवर: 12 वर्षीय नाबालिक बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में पॉक्सो न्यायालय 2 के माननीय न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी स्याबु नट को 20 वर्ष की सजा व 2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया. 

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 19/4/22 को रामगढ़ में अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ कुकर्म की घटना को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई. उसका बेटा घर के काम से परचून की दुकान पर सामान लेने गया हुआ था. जिस पर हाल निवासी बिजली घर स्याबू नट ने बच्चे को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. 

 

घटना के बाद बच्चा रोता हुआ मिला जिसके चेहरे पर दातों के काटने के निशान थे. बच्चे ने घटना की पूरी जानकारी अपने परिजनों को बताई. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया. मामले में विचारण न्यायालय माननीय न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी स्याबू नट को 20 साल का कठोर कारावास व 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी स्याबु नट नगर का निवासी है जो हाल रामगढ़ में बिजली घर चौराहे के पास रहता है.