जयपुरः लैंड फॉर लैंड मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जमीनी मुआवजे को लेकर आदेश जारी किए गए है. मुआवजा देने को लेकर नहीं हो कोई "खेल" इसके लिए सरकार ने कड़े प्रावधान किए है. खातेदार को उसकी अवाप्त भूमि में से ही जमीनी मुआवजा दिया जाएगा. और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो जिस योजना के लिए भूमि अवाप्त की गई है उस योजना में ही मुआवजा दिया जाएगा.
#Jaipur: लैंड फॉर लैंड मामले को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर
— First India News (@1stIndiaNews) July 13, 2024
जमीनी मुआवजे को लेकर जारी किए आदेश, मुआवजा देने को लेकर नहीं हो कोई "खेल", इसके लिए सरकार ने किए कड़े प्रावधान...#RajasthanWithFirstIndia @RajGovOfficial @shrivastavajai2 pic.twitter.com/uLCC0IfSqX
यह भी संभव नहीं हो तो उस राजस्व ग्राम में मुआवजा दिया जाएगा. जिस राजस्व ग्राम में खातेदार की भूमि अवाप्त की गई है. यह भी अगर संभव नहीं हो तो अन्यत्र स्थान पर भूमि बतौर मुआवजा आवंटित की जाएगी. इसके लिए सरकार ने DLC दर का प्रावधान कर दिया है. DLC दर के आधार पर ही समतुल्यता तय होगी. अवाप्त भूमि और मुआवजे की भूमि की समतुल्यता तय होगी.