जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी कर दिया है. प्लान के मुताबिक इस स्कीम की क्या है विशेषताएं और किस तरह से यह धरातल पर उतरेगी. जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पुरानी टोंक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई व बरखेड़ा में 163.5 हेक्टर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई है. इस जनवरी में स्कीम में शामिल एरिया को लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित किया गया था. इस लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर प्रभावित खातेदारों और जेडीए अधिकारियों की इसी 17 फरवरी को बैठक भी हुई थी. अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग एक्ट के तहत क्रियान्वित की जाने वाली इस स्कीम का ड्राफ्ट प्लान भी जारी कर दिया है. इस ड्राफ्ट प्लान पर आगामी 30 दिनों तक आपत्ति और सुझाव दिए जा सकेंगे आपको सबसे पहले बताते हैं इस स्कीम की विशेषताएं क्या है और इसके विकास पर करीब कितना खर्च आएगा.
जानिए क्या है स्कीम की विशेषताएं और कितना आएगा खर्च:
-लैंड पूलिंग स्कीम के अंदर 40 फीट से लेकर 200 फीट तक चौड़ी सड़के प्रस्तावित की गई हैं
-टोंक रोड की तरफ जोनल डेवलपमेंट प्लान की 200 फीट और 300 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है
-जबकि दूसरी तरफ बरखेड़ा की तरफ 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है
-स्कीम की अधिकतर भूमि का मास्टर प्लान में आवासीय भू उपयोग है
-जबकि शेष भूमि का रीक्रिएशनल, पब्लिक और सेमी पब्लिक भू उपयोग है
-पूरी स्कीम को धरातल पर उतारने और उसके विकास पर करीब 223 करोड रुपए खर्च होंगे
-इसमें से 85 करोड रुपए रोड नेटवर्क, साढ़े 7 करोड रुपए रोड लाइट और साइनेज,
-60.41 करोड रुपए जल आपूर्ति, ड्रेनेज और स्टॉर्म वॉटर मैनेजमेंट पर खर्च होंगे
-इस कुल खर्च में संबंधित स्टाफ का वेतन और अन्य खर्च भी शामिल है
-इस कुल खर्च में जमीन मालिकों से भी हिस्सेदारी लेने का स्कीम में प्रावधान किया है
वर्ष 2016 में प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार के समय ही लैंड पूलिंग एक्ट लागू किया गया था. इस लैंड पूलिंग एक्ट में एक पूरे इलाके का संबंधित खातेदारों की सहमति से प्लान तैयार कर विकास किया जाता है. इसी एक्ट के तहत इस स्कीम को क्रियान्वित किया जाएगा. आपको बताते हैं स्कीम के जारी ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक कुल भूमि में से कितनी भूमि का क्या उपयोग होगा और खातेदारों के हिस्से में कितनी जमीन आएगी?
स्कीम के ड्राफ्ट प्लान में भूमि का वर्गीकरण:
-इस लैंड पुलिंग स्कीम की कुल भूमि 163.51 हेक्टेयर है
-इसमें से 23.08 प्रतिशत भूमि जोनल डेवलपमेंट प्लान और स्कीम में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण में चली जाएगी
-15.27 प्रतिशत भूमि विभिन्न सुविधाओं के उपयोग में आएगी
-इसमें से 4.16 प्रतिशत भूमि पार्क और खुले क्षेत्र के लिए आरक्षित रहेंगी
-2.97 प्रतिशत भूमि एचटी लाइन के ग्रीन बफर जोन और
-1.93% भूमि आधारभूत सुविधाओं के काम आएगी
-आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के मकान के लिए 5.05 प्रतिशत भूमि आरक्षित रहेंगी
-10% भूमि जेडीए के पास आवंटन या नीलामी के लिए उपलब्ध होगी
-शेष 46.60 प्रतिशत विकसित भूमि खातेदारों को मिलेगी
-इन खातेदारों में जेडीए भी है शामिल
-एक खाते की भूमि के बदले विकसित भूमि का एक ही चक खातेदारों को दिया जाएगा
-एक खाते के अलग-अलग हिस्सेदारों को अलग-अलग भूमि आवंटित नहीं होगी
इस स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी होने के बाद जेडीए अब जल्द ही एक और लैंड पूलिंग स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी करेगा. यह स्कीम राजधानी के फागी रोड इलाके में करीब 170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है. लैंड पूलिंग स्कीम विकसित करना केंद्र सरकार के सुधारों में शामिल है. इन सुधारो को लागू करने से केंद्र प्रदेश को करीब 100 करोड रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी.