GST करदाताओं को CBIC ने दी बड़ी राहत, बकाया GST वसूली के लिए सब्र रखने की सलाह

GST करदाताओं को CBIC ने दी बड़ी राहत, बकाया GST वसूली के लिए सब्र रखने की सलाह

जयपुर: GST करदाताओं को CBIC ने बड़ी राहत दी है. बकाया GST वसूली के लिए सब्र रखने की सलाह दी गई है. वसूली कार्रवाई शुरू करने के लिए तीन माह प्रतीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

करदाता को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की गणना होगी. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. बकाया GST वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3 पेज का पत्र जारी हुआ है. GST कानून की धारा 78 में बकाया GST वसूली की प्रक्रिया होती है. 

3 माह पूर्व बकाया GST वसूली के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी. राजस्व सुरक्षा, कारोबार बंद होने, करदाता के दिवालिया होने की जोखिम आदि गंभीर परिस्थितियों में ही 3 माह पूर्व शुरू बकाया GST वसूली हो सकेगी. 3 माह पूर्व प्रत्येक वसूली प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारी को पर्याप्त प्रमाण देने होंगे.

देश के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक को पत्र जारी किया गया है. पत्र पर प्रधान आयुक्त, GST संजय मंगल के हस्ताक्षर हैं. राज्य के प्रमुख GST सलाहकार पंकज घीया ने कहा कि CBIC ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कड़ी में यह कदम उठाया है.

GST सलाहकार CA अक्षय जैन ने कहा की CBIC के इस निर्देश के बाद GST अधिकारियों के अनावश्यक दबाव पर अंकुश लगेगा.