चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में प्रदेश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 28 फरवरी 2025 तक इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन आवश्यक होंगे. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवा सामूहिक शपथ दिलवाई. तत्पश्चात उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.
हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवा सामूहिक शपथ दिलवाई।
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) January 17, 2025
तत्पश्चात उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
हरियाणा 28 फरवरी 2025 तक 3 नए आपराधिक कानून पूर्ण रूप से लागू करेगा।चंडीगढ़ के… pic.twitter.com/IqalDG1J6l
हरियाणा 28 फरवरी 2025 तक 3 नए आपराधिक कानून पूर्ण रूप से लागू करेगा. चंडीगढ़ के बाद ऐसा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश होगा. सीएम सैनी ने कहा कि ई-समन और ई-चालान की व्यवस्था को अपनाने के साथ ही जेल से ही कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हेतु कोर्ट में लगभग 445 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी.
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाना सरकार का ध्येय है. नशे के खिलाफ और सख्ती करने के लिए निर्देश दिए हैं. नशे की सप्लाई चेन रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. नशा मुक्ति केंद्र पर सख्ती से निरीक्षण जरूरी है;जो केंद्र मानकों पर खरा नहीं उतरें, उन्हें तुरंत बंद करें. उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के अपने परिवारजनों से भी अपील करना चाहूँगा कि विशेष रूप से महिलाएं और युवा आप जनप्रतिनिधियों के रूप में नशा रोकने के अभियान में हमारा साथ दें.