नई दिल्लीः टेक्सपैयर्स के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. अगर आप भी इस श्रेणी में आते है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बिना जुर्माना ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक है. इस डेडलाइन के बाद जमा किए गए रिटर्न को ‘बिलेटिड’ माना जाएगा. और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत जुर्माना और ब्याज लगेगा. अब तक टैक्सपेयर्स द्वारा 4.66 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके है.
कानूनन तय सीमा से अधिक आय होने पर ITR फाइल करना जरूरी है. पुरानी टैक्स व्यवस्था में सालाना 2.50 लाख रुपए, नई टैक्स रिजीम में सालाना 3 लाख रुपए से अधिक आय पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है.