Uttar Pradesh: बहराइच में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद सजा

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद एवं 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने शनिवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) वरुण मोहित निगम ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद शरीफ को दोषी करार देते हुए आज उसे 10 साल की कैद-ए-बामुशक्कत व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सिंह ने बताया कि जुर्माना नहीं अदा करने पर मुजरिम करार दिए गए युवक को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना का ब्यौरा देते हुए सिंह ने बताया कि रामगांव थाना अंतर्गत एक गांव स्थित अपने घर में सो रही 15 वर्षीय किशोरी से मोहम्मद शरीफ ने छह अप्रैल, 2023 को उसके घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया और उसे चोट पहुंचाई थी.

किशोरी ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म की कोशिश, पॉक्सो एक्ट तथा अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर मात्र दस दिन के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए सजा सुनायी. जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़ित को प्रतिकर राशि दिलाए जाने की संस्तुति की है. सोर्स- भाषा