Delhi Court ने बृजभूषण शरण सिंह को दी अंतरिम जमानत

Delhi Court ने बृजभूषण शरण सिंह को दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को गुरुवार तक अंतरिम जमानत दे दी. बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर अब 20 जुलाई को सुनवाई होगी.

बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को 'बिना गिरफ्तारी' के मुकदमे के लिए चार्ज किया जाता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है.

डिजिटल उपकरणों और प्रदर्शनों के परिणाम अभी तक नहीं हुए प्राप्त: 

संबंधित फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में जब्त और जमा किए गए डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रदर्शनों के परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और पूरक पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे. दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि अभियोजन के उद्देश्य से उपयुक्त पाए गए अपेक्षित सीडीआर आदि का विश्लेषण भी शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाएगा.

इन धराओं के तहत हुआ मुकदता दर्ज: 

वर्तमान आरोप पत्र कथित आरोपी बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354/354ए/354डी (बृज भूषण शरण सिंह) के तहत अपराध करने के लिए तैयार किया गया है. आरोपी विनोद तोमर ने अपराध को अंजाम देने में सहायता/सुविधा प्रदान की. तदनुसार, उसे केवल आईपीसी की धारा 354/354ए/109/506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है.

यह आरोप लगे: 

आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में घटनाक्रम के दौरान खींची गई तस्वीर समेत कई तस्वीरें भी सौंपी हैं.