दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत, 28 फरवरी तक नहीं होगी गिरफ्तारी

दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत, 28 फरवरी तक नहीं होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बृहस्पतिवार को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने अदालत में पेश किए गए खेड़ा को 30,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी. खेड़ा की रिहाई के लिए शीर्ष अदालत के आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट ने शाम करीब 6.10 बजे आदेश पारित किया.

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने खेड़ा को असम में दर्ज मामले में 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि खेड़ा को दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा. सोर्स- भाषा