देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव प्रकरण, नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव प्रकरण, नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

जयपुरः नरेश मीणा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को समरावता में SDM को थप्पड़ मारने से जुड़े मामले में राहत नहीं मिली है. 

नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने जमानत याचिका खारिज की. नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए. वहीं राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील नरेंद्र धाकड़ ने पैरवी की.