धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने सरमथुरा पुलिस थाने पर वर्ष 2020 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 60 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 5 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमे उसने बताया कि 4 फरवरी 2020 की देर रात को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के अंदर कमरे में सो रही थी तभी आरोपी सलमान खान उसके कमरे में घुस आया. आरोपी सलमान ने पुत्री के हाथ पैर बांध कर और कपड़े से मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. कमरे से पुत्री की आवाज सुन कर उसकी मां जाग गई. पुत्री की आवाज सुन कर मां जब कमरे में पहुंची तो होश उड़ गए.
इतने में ही आरोपी पीड़िता की मां को धक्का देकर वहां से भाग निकला. पुलिस ने आरोपी 24 वर्षीय सलमान खान, पुत्र मौहम्मद खान के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज किये. पुलिस ने आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. मुल्जिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं.
मुल्जिम को 60 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया:
मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज आरोपी सलमान खान को आईपीसी की धारा 450, 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दस वर्ष के कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 450 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही मुल्जिम को 60 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.