द्रव्यवती नदी परियोजना से जुड़ा मामला, JDA-TATA प्रोजेक्ट में सहमति ! देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः द्रव्यवती नदी परियोजना में अनुबंधित कंसोरटियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड व शंघाई अरबन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को भुगतान के मामले में राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है. समिति की सिफारिशों के बाद ही राज्य सरकार टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ रुपए के भुगतान पर फैसला लेगी. 

पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में द्रव्यवती नदी की कायाकल्प परियोजना का काम कंसोरटियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड व शंघाई अरबन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को 18 मार्च 2016 को दिया गया था. इस कंसोरटियम ने 11 अप्रेल 2016 को परियोजना का काम शुरू कर दिया था. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1676.93 करोड़ रुपए हैं,जिसमें  1470.85 करोड़ रुपए परियोजना के विकास पर खर्च और शेष 206.08 करोड़ रुपए परियोजना के दस वर्ष के संचालन व रखरखाव के हैं. टाटा प्रोजेक्ट का दावा है कि वह 2 अक्टूबर 2018 से लगातार परियोजना का संचालन व रखरखाव कर रहा है. जबकि जेडीए पहले इस रूख पर अड़ा रहा है कि 23 मई 2022 को जो टाटा प्रोजेक्ट के साथ संपलीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया था. तब से ही टाटा प्रोजेक्ट की ओर से परियोजना का संचालन व रखरखाव माना जाए. जेडीए ने अब मामले में अपना रूख बदल लिया है. टाटा भुगतान को 114 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए प्रस्ताव जेडीए ने राज्य सरकार को भेज दिया है. राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए चार अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है. इस समिति में नगरीय विकास विभाग के मुख्य अभियंता अशोक चौधरी,उप शासन सचिव रवि विजय,वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी विजय जैन और जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी अजय गर्ग को शाामिल किया गया है. इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राज्य सरकार फैसला लेगी. हांलाकि परियोजना के भुगतान को लेकर जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के अपने-अपने दावे रहे हैं, इसको लेकर विभिन्न मामले आर्बिटेटर,कमर्शियल कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित हैं.

-टाटा प्रोजेक्ट ने डिस्प्यूट आर्बिटेशन बोर्ड के यहां विभिन्न दावे कर रखे हैं

-इनमें से कुछ में फैसला टाटा प्रोजेक्ट के पक्ष में तो कुछ मामलों में फैसला जेडीए के पक्ष में हुआ है

-इनमें से एक मामला जो कि सीकर बांध,गूलर बांध व रामचंद्रपुरा बांध के एरिया में काम करने के भुगतान से जुड़ा है

-उसमें बोर्ड ने जेडीए की ओर से टाटा प्रोजेक्ट को ब्याज सहित 52.28 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए हैं

-हांलाकि यह मामला अब कमर्शियल कोर्ट व हाईकोर्ट में लंबित है

-इसके अलावा विभिन्न मद में 423 करोड़ रुपए जेडीए से लेने के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने एक दावा आर्बिटेटर के यहां भी कर रखा है

द्रव्यवती नदी परियोजना में इन्हीं विवादों को लेकर पहले जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इस बैठक में परियोजना से जुड़े जेडीए के वरिष्ठ अभियंता और टाटा प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इस बैठक में दोनों पक्षों में यह सहमति के आधार पर यह प्रस्तावित किया गया कि जेडीए अलग-अलग मामलों में कुल 114.05 करोड़ रुपए की राशि टाटा प्रोजेक्ट को देगा. लेकिन जेडीए यह भुगतान विधिक राय व राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही करेगा. इस फैसले पर जेडीए की कार्यकारी समिति ने भी अपनी मुहर लगा दी है. आपको बताते हैं कि यह राशि किन-किन मामलों में दी जाएगी. 

-जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट की सहमति के आधार पर तीन मामलों में जेडीए की ओर से राशि दिया जाना प्रस्तावित किया गया है

-टाटा प्रोजेक्ट ने आर्बिटेटर के यहां जो 423 करोड़ की वसूली का दावा किया है

-उसके बदले फुल एंड फाइनल राशि के तौर पर जेडीए 25 करोड़ जीएसटी व अन्य कर के साथ टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाना प्रस्तावित किया गया

-यह तय किया गया कि यह राशि मिलने के बाद टाटा प्रोजेक्ट 52.28 करोड़ रुपए जेडीए से लेने के लिए लंबित एग्यूकेशन पीटीशन वापस ले लेगा

-इसी तरह जेडीए भी इस अवार्ड राशि को चुनौती देने की पीटीशन कोर्ट से वापस ले लेगा

-इस मामले में टाटा प्रोजेक्ट को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा

- यह प्रस्तावित किया गया है कि 2 अक्टूबर 2018 से 22 मई 2022 तक की अवधि में संचालन व रखरखाव के पेटे करीब 80.15 करोड़ रुपए जेडीए टाटा प्रोजेक्ट को देगा 

-इसी अवधि के बिजली के बिल पर लगी जीएसटी की राशि के तौर पर जेडीए की ओर से 8.90 करोड़ रुपए टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाना प्रस्तावित किया गया है

-यह तय किया गया है कि 80.15 करोड़ रुपए और 8.90 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद टाटा प्रोजेक्ट 423 करोड़ रुपए के दावे को वापस लेगा

-इन तीनों मामलों में टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान से पहले जेडीए राज्य सरकार के महाधिवक्ता से विधिक राय लेगा

-साथ ही भुगतान से पहले जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच दूसरा संपलीमेंट्री एग्रीमेंट हस्ताक्षरित होगा

-जेडीए टाटा प्रोजेक्ट को कुल राशि 114.05 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही करेगा.