जैसलमेर: जैसलमेर में अब बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. जिला प्रशासन ने आदेश निकालकर ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियो बनाने वालों को चेताया है. एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार ने बताया कि शहर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन के दौरान ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है.
यदि कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासनिक परमिशन के ड्रोन कैमरे से फोटो और वीडियोग्राफी करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गोल्डन सिटी में कई जगह ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम धड़ल्ले से जारी है. जिसके चलते शहर में स्थित सेना, बीएसएफ, एयर फोर्स और प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास भी ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी किए जाने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सेंध लगने की आशंका बनी रहती है.
अब बिना परमिशन के नहीं उड़ेगा ड्रोन
सोनार किला हो या कोई अन्य टूरिस्ट प्लेस, शादी समारोह हो या प्री वैडिंग शूट, शोभायात्रा हो या जन सभा हो. अब इन स्थानों पर बिना अनुमति के ड्रोन से फोटोग्राफी करना कानूनन बैन होगा. एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार ने बताया कि परमिशन के बिना अब कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा. अब बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से बैन है. उन्होंने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना परमिशन के ही इन दिनों ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी की जा रही है. ऐसे में लोगों को असुविधा और कानून व सुरक्षा व्यवस्था व यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. इन सबको लेकर अब प्रशासन ने अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है.