डूंगरपुर: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी को करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि मामला वरदा थाना क्षेत्र का था. थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने 20 जनवरी 2022 को थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि 13 जनवरी 2022 को उसकी नाबालिग बेटी अपने काका के घर जा रही थी. इस दौरान कहारी निवासी शांतिलाल पुत्र सोमा उसे रास्ते में मिला और जबरदस्ती उसे अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपी शांतिलाल को गिरफ्तार किया. वहीं मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी शांतिलाल को दोषी करार दिया. वहीं कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.