नई दिल्लीः लोकसभा में आज नए स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना है. सुबह 11 बजे संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद के लिए वोटिंग होगी. ऐसे में सांसदों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे है. इसके अलावा NDA के उम्मीदवार ओम बिरला, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत कई नेता संसद भवन में पहुंच चुके है.
सुबह 11 बजे संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद के लिए वोटिंग होगी. इससे पहले जहां पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए है तो वहीं टीएमसी ने विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश को अपना समर्थन देने की घोषणा की है. स्पीकर पद के चुनाव में TMC समर्थन करेगी.
NDA ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष ने के. सुरेश को प्रत्याशी बनाया है. अध्यक्ष पद को लेकर NDA और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच सहमति नहीं बनने पर दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है. विपक्ष द्वारा डिप्टी स्पीकर पद पर दावेदारी से चुनाव की नौबत आई है.
मोदी रखेंगे ओम बिरला के नाम का प्रस्तावः
सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले नाम पुकारा जाएगा. शपथ नहीं लेने वाले नवनिर्वाचित सांसदों का नाम पुकारा जाएगा. इसके बाद पीएम मोदी सदन में ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे. नए लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे. और सभी दलों से उन्हें निर्विरोध सर्वसम्मति से चुनने का आग्रह करेंगे.
संख्या बल के हिसाब से ओम बिरला का स्पीकर पद पर चुना जाना लगभग तय है क्योंकि लगभग 310 सांसद ओम बिरला के पक्ष में वोट कर सकते है. ऐसे में बिरला की जीत की संभावना अधिक है. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने फिर से सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है.
सांसदों को व्हिप किया जारीः
ऐसे में भाजपा, कांग्रेस समेत दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. स्पीकर चुनाव के मद्देनजर व्हिप जारी किया गया है. भाजपा ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. सभी NDA सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है. इसके तहत सुबह 10.30 बजे तक संसद भवन पहुंचने के निर्देश दिए गए है. संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है. वहीं कांग्रेस ने भी सांसदों को व्हिप जारी किया है. स्पीकर चुनाव के लिए आज सुबह 11 बजे वोटिंग होगी.
ये सांसद नहीं कर सकते मतदानः
अभी तक 7 सांसदों ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली है. जिसमें TMC के 3, 1 कांग्रेस, 1 सपा के सांसद ने शपथ नहीं ली है. ऐसे में यह सांसद स्पीकर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते है. बिना शपथ लिए मतदान नहीं कर सकते है.
जानें क्या है प्रोसेसः
आपको बता दें कि स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बनी थी. इसलिए INDIA गठबंधन भी स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतारा. के.सुरेश विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार होंगे. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के मुताबिक किया जाता है. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सांसद चुनते है. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए होता है. जिस उम्मीदवार को आधे से ज्यादा सांसद वोट देते हैं लोकसभा अध्यक्ष वह बनता है.