मेघालय हाईकोर्ट का निर्देश, अवैध कोयला खनन नियंत्रण पर हलफनामे दायर करें मुख्य सचिव और डीजीपी

मेघालय हाईकोर्ट का निर्देश, अवैध कोयला खनन नियंत्रण पर हलफनामे दायर करें मुख्य सचिव और डीजीपी

शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को राज्य में कोयले के अवैध खनन और ढुलाई को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की पीठ ने बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 मई के आदेश के तहत मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा.

अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति काताके की 13वीं अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों को व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाना चाहिए और मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों अतिरिक्त हलफनामे दायर करें, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं कि भविष्य में मौजूदा आदेशों का कोई उल्लंघन न हो. इस तरह के अतिरिक्त हलफनामे चार सप्ताह के अंदर दायर किए जाएं. सोर्स- भाषा