नई दिल्ली : सोने की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा है. अब 398 जिलों में अनिवार्य है. सरकार ने गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग के नियमों में चौथा संशोधन किया है. 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 398 जिले नई सूची में शामिल होंगे.
पिछली सूची के मुकाबले 6 जिले बढ़े हैं. दिल्ली के सभी 9 जिले शामिल, यूपी के 41, महाराष्ट्र के 30 और तमिलनाडु के 32 जिले दायरे में हैं. गोल्ड खरीदने वालों के लिए अहम बदलाव किए गए हैं. अब ज्यादा जिलों में सोने की शुद्धता पर हॉलमार्क की मुहर जरूरी है.
सोने की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा
-अब 398 जिलों में अनिवार्य
-सरकार ने गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग के नियमों में किया चौथा संशोधन
-26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 398 जिले नई सूची में शामिल
-पिछली सूची के मुकाबले 6 जिले बढ़े
-दिल्ली के सभी 9 जिले शामिल, यूपी के 41,
-महाराष्ट्र के 30 और तमिलनाडु के 32 जिले दायरे में
-गोल्ड खरीदने वालों के लिए अहम बदलाव
-अब ज्यादा जिलों में सोने की शुद्धता पर हॉलमार्क की मुहर जरूरी