जयपुरः इकोलॉजिकल जोन में अवैध आवासीय कॉलोनी और कमर्शियल भूखंडों के बेचान के मामले थम नहीं रहे हैं. आगरा रोड के साथ भू-कारोबारियों ने गोनेर रोड पर इकोलॉजिकल जोन में अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने में लगे हैं. लोगों को गुमराह करते हुए बैक डेट में जमीनों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं और उन गृह निर्माण सोसायटियों के पट्टे देकर भूखंड बेचने में लगे हैं, जिन सोसायटियों पर सरकार ने प्रशासक लगा रखे हैं या उनके पंजीयन निरस्त कर दिए हैं. ऐसा ही एक मामला यहां काटी जा रही नारायण एनक्लेव का है.
इकोलॉजिकल जोन में गोविदंपुरा उर्फ रोपाड़ा गांव में 40 बीघा भूमि पर नारायण एनक्लेव के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है. तीन सौ फीट चौड़ी गोनेर रोड पर काटी जा रही इस कॉलोनी में प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के बैक डेट में जारी पट्टों के आधार पर भूखंडों का बेचान किया जा रहा है. इस अवैध कॉलोनी के बारे में जेडीए और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को भी जानकारी है, लेकिन वे भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं.
-इस कॉलोनी के सामने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की इंदिरा गांधी नगर योजना है
-चारों तरफ से चारदीवारी से घिरी कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने के लिए चारों तरफ से जमीन को समतल किया जा चुका है
-यहां पेयजल लाइन डालने के लिए पाइप डाले जा रहे हैं
-तीस व चालीस फीट सड़क के लिए मार्किंग की जा चुकी है
-जमीन के फ्रंट पर कॉमर्शियल भूखंड रखे गए हैं
-दो दुकानों के पीछे सौ वर्ग गज का भूखंड बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये रखी गई है
-आवासीय भूखंड 35 हजार से 50 हजार रुपये के बीच बेचे जा रहे हैं
-चालीस फीट रोड पर स्थित भूखंडों की कीमत 50 हजार रुपये प्रति वर्गगज हैं
-तो 30 फीट सड़क के भूखंड 35 हजार रुपये प्रति वर्गगज रखी गई है
-कॉलोनी में 683 आवासीय भूखंड है, जो 100,111,138 व 222 वर्गगज में उपलब्ध है
-इसी तरह 300 फीट गोनेर रोड पर एक सौ वर्गगज के 40 भूखंड है, जिनमें आगे की तरफ दो दुकानें भी शामिल है
-जेडीए से बिना स्वीकृति के बसाइ जा रही इस अवैध कॉलोनी में एक भी पार्क के लिए जमीन नहीं छोड़ी गई है
-कॉलोनी में किसी प्रकार की सीवरेज की भी व्यवस्था नहीं हैं
-मूलभूत सुविधाओं के नाम पर महज सड़क ही छोड़ी गई
इलाके में चर्चित इस अवैध कॉलोनी नारायण एनक्लेव में लोगों को गुमराह कर भूखंडों का बेचान किया जा रहा है. यहां भूखंड बेचने का धंधा इस कदर जोरों पर है कि प्रोपर्टी डीलर्स ब्लॉक के ब्लॉक खरीद कर बेच रहे हैं. जबकि गुलाब कोठारी प्रकरण में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इकोलॉजिकल जोन में आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं.
-भू-कारोबारी और उनसे जुड़े प्रॉपर्टी डीलर्स लोगों को गुमराह करके अवैध कॉलोनी के भूखंड बेचने में लगे हुए हैं
-लोगों को यह नहीं बताया जा रहा है कि उक्त अवैध कॉलोनी की भूमि इकोलॉजिकल जोन में है
-ईकोलॉजिकल जोन की कृषि भूमियों पर किसी भी तरह आवासीय व कॉमर्शियल गतिविधियों पर हाईकोर्ट की रोक है
-इस अवैध कॉलोनी के पीछे रिंग रोड है,पास ही में दो सौ फीट सेक्टर रोड है और गोनेर रोड की पुलिया है
-उक्त कॉलोनी के सामने राजस्थान आवासन मंडल की इंदिरा नगर आवासीय योजना है
-इस कॉलोनी की इस प्राइम लोकेशनन के कारण प्रॉपर्टी डीलर ब्लॉक में जमीनें खरीद रहे हैं
- मेन रोड की तरफ की दो दुकानों के साथ सौ वर्गगज के सभी कॉमर्शियल भूखंड बिक चुके हैं