मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के पारिवारिक न्यायालय का अहम फैसला, जो पत्नी पति को छोड़ अलग रहती वो भरण-पोषण की हकदार नहीं

जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के पारिवारिक न्यायालय का अहम फैसला आया है. न्यायालय ने आवेदक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. न्यायालय ने कहा कि जो पत्नी पति को छोड़ अलग रहती वो भरण-पोषण की हकदार नहीं है.

यानि जो पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहने का विकल्प चुनती है, तो उसे भरण-पोषण का हकदार नहीं माना जा सकता है. पारिवारिक न्यायालय को आवेदक पति ने बताया कि पत्नी 15 दिसंबर, 2020 को अपना वैवाहिक घर छोड़ मायके चली गई. इसके बाद पत्नी ने पति से नोटिस मिलने के बाद भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की.

इसके अलावा पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करा दिया और 12 लाख रुपए के चेक बाउंस होने की भी शिकायत दर्ज करा दी. अदालती कार्रवाई के दौरान पत्नी ने अपने पति के साथ सुलह करने में अनिच्छा जाहिर की. अदालत ने भरण-पोषण के लिए पत्नी के आवेदन को खारिज कर दिया.