हरियाणा में बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी राज्य सम्मान पेंशन, ये रखी गई शर्त

हरियाणा में बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी राज्य सम्मान पेंशन, ये रखी गई शर्त

हरियाणाः हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. हरियाणा सरकार द्वारा स्वंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी. हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई हैं. जिसके तहत महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए. 

राज्य सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्म पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी और तलाकशुदा बेटियों को शामिल किया है. इसके साथ ही इसमें दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र भी पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे. 

जिसमें करीब 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार पुत्र को यह पेंशन दी जाएगी. जबकि इसके लिए एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो इस स्थिति में पेंशन का समानुपातित हिस्सा मिलेगा.