जगन्नाथ मंदिर: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ओडिशा सरकार को पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए 2019 में जारी उसके निर्देश के अनुपालन के संबंध में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने न्याय मित्र (एमेकस क्यूरी) के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार की दलीलों पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया कि न्यायालय के चार नवंबर 2019 के आदेश के बाद कोई स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं की गई है. पीठ ने यह भी कहा कि पुरी के प्राचीन मंदिर से जुड़े मामलों के प्रबंधन के लिए कोई पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है. पीठ ने कहा, "आज तक, हमें नहीं मालूम है कि किन निर्देशों का अनुपालन किया गया और किन का नहीं. इस अदालत द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट आज से चार सप्ताह की अवधि के अंदर पेश की जाए. रिपोर्ट की एक प्रति न्याय मित्र को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई जाए.

इस मामले में अगली सुनवाई एक मई को होगी. उच्चतम न्यायालय ने 2019 में ओडिशा सरकार को प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े मामलों के प्रबंधन के लिए एक मुख्य प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही न्यायालय ने शांतिपूर्ण दर्शन और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के संबंध में कई दिशा-निर्देश पारित किए थे. सोर्स- भाषा