Rajasthan News : नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Rajasthan News : नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

जयपुर: राजधानी जयपुर की एक विशेष अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत की विशेष न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शिवम यादव (22) को लड़की के अपहरण और बलात्कार का दोषी पाया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 में दोषी ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में रहने वाली पीड़िता को चॉकलेट का लालच देकर बुलाया, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई. अभियुक्त, पीड़िता को उत्तर प्रदेश के कानपुर ले गया जहां उसने आठ महीने तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

अभियुक्त पीड़िता को उसके माता-पिता से बात नहीं करने देता था:
महर्षि ने कहा कि अभियुक्त पीड़िता को उसके माता-पिता से बात नहीं करने देता था. माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी लापता हो गई है और उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले शिवम यादव पर शक जताया था. उन्होंने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और फैसला सुनाया.