जयपुर RTO प्रथम की सिटी बसों के खिलाफ कार्रवाई, परमिट निलंबन के लिए नोटिस जारी, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः राजधानी जयपुर में सिटी बस संचालन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. आरटीओ प्रथम (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 86 के तहत 1596 सिटी बसों को परमिट निलंबन के लिए नोटिस जारी किए हैं. यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है

आरटीओ जयपुर पृथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह सभी बसें निर्धारित रूट छोड़कर अन्यत्र क्षेत्रों में चल रही थीं. इनमें से कई बसें शहर के लिए जारी परमिट पर चलती हुई फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियल एरिया और उपनगरीय इलाकों में संचालन कर रही थीं. इससे एक ओर जहां शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई, वहीं दूसरी ओर सरकार को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था.सिटी परमिट के तहत किसी भी बस के लिए सालाना महज़ ₹4200 का शुल्क देना होता है, जबकि यदि वही बस फैक्ट्री या उपनगरीय परमिट के अंतर्गत पंजीकृत हो तो विभाग को प्रति बस ₹8000 से ₹10000 मासिक तक का राजस्व मिलता है. इस तुलना से स्पष्ट है कि विभाग को इन गाड़ियों से जितना राजस्व मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा था. वर्तमान में ये 1596 बसें केवल ₹70 लाख सालाना राजस्व दे रही हैं, जबकि इनसे विभाग को ₹15 करोड़ से अधिक का वार्षिक राजस्व प्राप्त हो सकता था 

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि सिटी बसें अपने तय रूट पर नहीं चल रहीं. इन शिकायतों की पुष्टि विभागीय निरीक्षणों और जांच के बाद हुई. इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 86 के तहत बस मालिकों को परमिट निरस्तीकरण के नोटिस जारी किए गए हैं.इस कार्रवाई का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि सार्वजनिक परिवहन को फिर से पटरी पर लाया जाए. जब ये बसें अपने निर्धारित रूटों पर नहीं चलती हैं, तो आमजन को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे निजी वाहनों का प्रयोग बढ़ता है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी समस्याएँ भी बढ़ रही हैं.आरटीओ प्रथम की यह कार्रवाई न केवल आर्थिक अनुशासन स्थापित करने की दिशा में है, बल्कि जनता को बेहतर और सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि नोटिस मिलने के बावजूद बस मालिक अपने संचालन में सुधार नहीं करते हैं, तो उनके परमिट को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा.