VIDEO: लैंड फॉर लैंड के मामलों को लेकर जेडीए ने लागू की नई SOP, रिंग रोड और सेक्टर रोड का मिलेगा जमीनी मुआवजा, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: लैंड फॉर लैंड के मामलों के निस्तारण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने नई SOP(स्टैण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर) लागू की है. इस एसओपी के तहत रिंग रोड व सेक्टर रोड के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को जमीनी मुआवजा दिया जाएगा. प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के लैंड फॉर लैंड के मामले चर्चित रहे थे. इन मामलों में दूरदराज के इलाकों में भूमि समर्पित करने की बदले अधिक कीमत की भूमि देने के आरोप लगे. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पिछली सरकार के इन मामलों में गड़बड़ी के आरोप लगाए. इस लिहाज से नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने लैंड फॉर लैंड के लिए पिछले वर्ष 12 जुलाई को नई नीति जारी की थी. इस नीति के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण रिंग रोड व सेक्टर रोड के जमीनी मुआवजे के मामले निस्तारित करने के लिए एसओपी जारी की है. 

​जानिए क्या है SOP के प्रमुख बिंदु: 
-जमीनी मुआवजे की फाइलों में अब नहीं चलेगी मनमर्जी
-कोई भी कार्मिक बेवजह नहीं अटका सकेगा इन फाइलों
-फाइल का मूवमेंट किस कार्मिक से किस कार्मिक को होगा
-और कार्मिक को कितने दिन में फाइल का करना होगा निस्तारण
-इस नई SOP में पूरी तरह से किया गया है निर्धारित
-अतिरिक्त आयुक्त अपने अधीन हर जोन की फाइल करेंगे चैक
-रेंडमली हर जोन की तीन-तीन फाइल करेंगे चैक
-चैक कर फाइलों के निर्धारित वर्क फ्लो को करेंगे सुनिश्चित
-बेवजह फाइलें अटकाने वाले कार्मिकों के खिलाफ होगी कार्यवाही
-आरक्षण पत्र जारी करने के लिए समय सीमा की निर्धारित
-जोन कार्यालय में फाइल के निस्तारण की अवधि की निर्धारित
-इस नई SOP के अनुसार जोन कार्यालय को करनी होगी निस्तारित
-आरक्षण पत्र जारी करने की फाइल 28 दिन में करनी होगी निस्तारित
-आरक्षण पत्र के आधार पर बतौर मुआवजा दिए जाएंगे विकसित भूखंड
-विकसित भूखंड के आवंटन की फाइल जोन को करनी होगी निस्तारित
-जोन कार्यालय को यह फाइल 15 दिन में करनी होगी निस्तारित  
-जोन उपायुक्त से आगे फाइल मंजूरी के लिए अतिरिक्त आयुक्त,
-सचिव से होते हुए फाइल जाएगी जेडीए आयुक्त तक
-अन्य राजस्व ग्राम/योजना में भूखंड आवंटन पर फाइल जाएगी
-ऐसे मामलों की फाइल भूखंड आवंटन के लिए सरकार तक जाएगी
-जोन उपायुक्त से ऊपरी स्तर पर निर्धारित नहीं है कोई समय सीमा
-SOPके तहत फाइलों के निस्तारण नहीं लागू की है कोई समय सीमा
-पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी जारी की गई थी SOP
-वर्ष 2021 में जारी की गई SOPही थी अब तक लागू
-पुरानी SOP फाइलों के निस्तारण की समय सीमा और वर्क फ्लो नहीं था निर्धारित

रिंग रोड व सेक्टर रोड के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को आरक्षण पत्र देने और बतौर मुआवजा विकसित भूमि आवंटित करने में नहीं किसी प्रकार की लेटलतीफी नहीं हो, इसके लिए एसओपी में यह निर्धारित किया गया है कि इन मामलों की फाइल राज्य सरकार के ई फाईलिंग पोर्टल राजकाज पर ही चलेगी. ताकि जेडीए में उच्च स्तर पर फाइलों के निस्तारण की मॉनिटरिंग की जा सके.

फाइल ऑफलाइन जोन उपायुक्त को की जाएगी प्रस्तुत:
-जोन उपायुक्त फाइल को राजकाज पर करेंगे अपलोड
-साथ ही फाइल का पुराना रिकॉर्ड भी स्कैन कर करेंगे अपलोड
-ताकि वरिष्ठ अधिकारी फाइल के निस्तारण की कर सकेंगे ऑनलाइन मॉनिटरिंग
-आरक्षण पत्र जारी करने के बाद भूमि का नामांतरण जेडीए के पक्ष में किया जाएगा
-इसके बाद ही बतौर मुआवजा विकसित भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी
-SOPके तहत सार्वजनिक विज्ञप्ति करनी होगी जारी
-विकसित भूखंड के आवंटन के लिए जारी करनी होगी विज्ञप्ति
-वसीयत,वारिसान की ओर से आवेदन और
-मूल दस्तावेज गुम होने के मामलों में जारी करनी होगी विज्ञप्ति
-विज्ञप्ति के माध्यम से सात दिन में मांगी जाएंगी आपत्ति
-आपत्ति प्राप्त होने पर उसका किया जाएगा निस्तारण
-निस्तारण के बाद ही फाइल को आगे किया जाएगा प्रोसेस

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