जयपुर: जयपुर शहर में रिंग रोड के बाहरी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ टाउनशिप विकास के मापदंड में बदलाव की बड़ी तैयारी की जा रही है. वर्ष 2025 तक के लिए लागू राजधानी का मौजूदा मास्टर प्लान वर्ष 6 सितंबर 2011 से प्रभावी है. मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले जेडीए रीजन को अरबनाईजेबल एरिया यू1, अरबनाईजेबल एरिया यू2 और अरबनाईजेबल एरिया यू 3 में विभाजित किया गया है. शहर के कोर एरिया को यू1,रिंग रोड के बाहरी इलाके को यू2 और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ के इलाकों को यू3 के रूप में चिन्हित किया गया है.
यू2 और यू3 में टाउनशिप विकास के लिए मास्टर प्लान के डवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेग्यूलेशन में कड़े प्रावधान किए गए हैं. इसके मुताबिक इन इलाकों में अधिक चौड़ी सड़कों पर बड़ी टाउनशिप ही सृजित की जा सकती है. लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण अब इन प्रावधानों में शिथिलता देने की तैयारी कर रहा है. इसके पीछे जेडीए का तर्क है कि मौजूदा समय की मांग के चलते ऐसा किया जा रहा है. क्योंकि जेडीए को लगातार इन इलाकों में छोटी सड़कों पर कम आकार की टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव मिल रहे हैं. इसी के चलते मास्टर प्लान में बदलाव की तैयारी की जा रही है. आपको सबसे पहले बताते हैं टाउनशिप विकास के मापदंड में क्या छूट देने की तैयारी है.
टाउनशिप विकास के मापदंड में क्या छूट?:
- मास्टर प्लान के यू 2 व यू 3 क्षेत्र में पहले से छोटे आकार की टाउनशिप सृजित की जा सकेंगी
-प्रस्तावित बदलाव के अनुसार न्यूनतम 5 हेक्टेयर की टाउनशिप की जा सकेगी विकसित
-न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर टाउनशिप लाई जा सकेगी
-मौजूदा प्रावधान में टाउनशिप के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर जरूरी है
-जबकि टाउनशिप का न्यूनतम आकार 10 हेक्टेयर होना चाहिए
-इन इलाकों में अगर इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्थित है तो
-उसके 500 मीटर की परिधि में न्यूनतम 2 हेक्टेयर की टाउनशिप आ सकेगी
-ऐसी टाउनशिप के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर जरूरी होगी
-लेकिन यह जरूरी है इंटीग्रेटेड टाउनशिप और
-अन्य टाउनशिप का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक हो
जयपुर विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना जारी कर इन प्रस्तावित बदलावों पर 31 मार्च तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं. इस प्रस्तावित बदलाव के तहत मास्टर प्लान के यू2 व यू3 इलाके में टाउनशिप विकसित करने के लिए मौजूदा मानदंडों में तो छूट दी ही जा रही. साथ ही नए प्रावधान भी जोड़े जाने की कवायद है.
जानिए, क्या है ये नए प्रावधान:
-मास्टर प्लान के यू2 व यू3 इलाकों अगर आबादी क्षेत्र स्थित हो
-तो उसकी 500 मीटर की परिधि में टाउनशिप आ सकेगी
-न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर टाउनशिप आ सकेगी
-न्यूनतम 2 हेक्टेयर आकार की टाउनशिप आ सकेगी
-किसी टाउनशिप का आंशिक क्षेत्र यू 1 और
-आंशिक क्षेत्र यू 2 में स्थित है और
-टाउनशिप का 50% से अधिक क्षेत्र यू1 में है
-तो टाउनशिप विकसित करने के लिए यू 1 के मापदंड लागू किए जाएंगे
जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति ले आउट प्लान की हाल ही हुई बैठक में मास्टर प्लान के प्रावधानाें में बदलाव का फैसला किया गया था. प्रस्तावित बदलावों पर प्राप्त आपत्ति व सुझावों को पहले जेडीए निस्तारित करेगा. इसके बाद दुबारा समिति की बैठक में इन पर विचार होगा. उसके बाद जेडीए अध्यक्ष और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर मामले में अंतिम फैसला किया जाएगा.