जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण में निर्धारित समय के अलावा अन्य समय में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की पाबंदी पर सख्ती और बढ़ी दी गई है. यहीं नहीं अब आवेदक से कार्मिकों के फोन पर संवाद पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही.
जयपुर विकास प्राधिकरण में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी के लिए तत्कालीन जेडीए आयुक्त आनंदी के समय में भी पिछले वर्ष 31 जनवरी और 8 अगस्त को आदेश जारी किए गए थे. इन्हीं आदेशों की निरंतरता में जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर एक बार फिर जेडीए प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश में जेडीए कार्मिकों के बाहरी व्यक्तियों से संपर्क पर पाबंदी को और सख्त किया गया है.
जेडीए से बड़ी खबर
-जेडीए के जोन कार्यालय व प्रकोष्ठ के कार्मिक नहीं करेंगे संवाद
-आवेदक से फोन पर नहीं करेंगे संवाद
-ना फोन पर और नहीं व्यक्तिगत रूप से करेंगे कोई संवाद
-जेडीए प्रशासन ने इस पर लगा दी है पूर्णतया पाबंदी
-जेडीए प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार
-जोन उपायुक्त व प्रकोष्ठ प्रभारी पाबंदी की पालना करेंगे सुनिश्चित
-इस प्रकार का कोई प्रकरण आया सामने तो होगी कार्यवाही
-संबंधित कार्मिक के खिलाफ होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही
-आवेदक से औपचारिक कार्यालय पत्र,ई मेल या
-जेडीए पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा संवाद
-जोन कार्यालयों व प्रकोष्ठ कार्यालयों पर रहेगी पूरी "नजर"
-बाहरी व्यक्तिय इन कार्यालयों में नहीं रहें मौजूद
-जोन उपायुक्त व प्रकोष्ठ प्रभारी को यह करना होगा सुनिश्चित
-स्टाफ कैबिन के कांच पर नहीं हो कोई कागज,मैप,फिल्म
-या कोई स्टिकर,ताकि कांच देखकर किया जा सके पता
-कि स्टाफ के बीच कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं हैं
-इसकी भी सुनिश्चित्ता करनी होगी उपायुक्त व प्रकोष्ठ प्रभारी को
-किसी भी जोन कार्यालय व प्रकोष्ठ में बाहरी व्यक्ति नहीं करे प्रवेश
-इसके लिए जोन उपायुक्त व प्रकोष्ठ प्रभारी अपने जोन कार्यालय
-और प्रकोष्ठ का नियमित करेंगे निरीक्षण
-बाहरी व्यक्ति निर्धारित समय दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मिल सकेंगे
-केवल जोन उपायुक्त और प्रकोष्ठ प्रभारी से ही मिल सकेंगे
-इसके लिए प्रवेश पत्र बनाने की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
-बाहरी व्यक्ति निर्धारित समय पर मिल सकेंगे
-केवल जोन उपायुक्त व प्रकोष्ठ प्रभारी से ही मिल सकेंगे
-जोन उपायुक्त की अनुपस्थिति में जोन तहसीलदार से,
-महानिरीक्षक पुलिस के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन,
-उप नियंत्रक प्रवर्तन,वित्त प्रकोष्ठ में निदेशक वित्त के अलावा OSD(RM),
-वरिष्ठ लेखाधिकारी(भुगतान),अभियांत्रिकी में निदेशक के अलावा ACE,
-अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता से मिल सकेंगे
-इसी तरह उद्यान प्रकोष्ठ में वन संरक्षक के अलावा वरिष्ठ उद्यानविज्ञ,
-SEउद्यान,विधि प्रकोष्ठ में निदेशक विधि के अलावा संयुक्त निदेशक,
-उप निदेशक,नगर आयोजना प्रकोष्ठ में निदेशक के अलावा ACTP,
-और वरिष्ठ नगर नियोजक आगंतुकों से मिल सकेंगे