झालावाड़: जिले की पॉक्सो अदालत ने 16 वर्ष की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी 27 वर्षीय मदरसा शिक्षक को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनायी.
अदालत ने दोषी शिक्षक अखलाक खान पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि छात्रा उर्दू भाषा का ट्यूशन पढ़ने के लिए शिक्षक के घर जाया करती थी. छात्रा के पिता ने 23 जनवरी, 2019 को अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करायी.
मृत्यु होने तक जेल में रखे जाने की सजा सुनायी:
पुलिस ने अपहरण और बलात्कार के आरोपों में सात मार्च, 2019 को खान को गिरफ्तार किया. पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने खान को दोषी ठहराते हुए मृत्यु होने तक जेल में रखे जाने की सजा सुनायी. सोर्स- भाषा