Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट से प्रेमी जोड़े को बड़ी राहत, पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश; परिजनों से बताया था जान का खतरा

जोधपुर: प्रेम-विवाह करने से पहले हुई 5 महीने की गर्भवती लड़की व उसके प्रेमी पति को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए है. बालोतरा क्षेत्र में रहने वाली युवती और उसके प्रेमी ने अपने एडवोकेट निखिल भण्डारी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में मुकदमा पेश कर बताया कि उनके आपस में गहरे प्रेम सम्बन्ध रहे हैं और इस प्रेम सम्बन्ध से पूजा 5 महीने की गर्भवती हैं.

इस कारण उन दोनों ने अहमदाबाद में आपसी रजामंदी से हिन्दू रीति-रिवाज से शादी कर ली थी, जिसका विवाह प्रमाण-पत्र उन्होंने अपने एडवोकेट निखिल भण्डारी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर दिया है, लेकिन युवती के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों पति-पत्नी को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है. 

हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए यह बताया कि बाड़मेर पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया जावे कि वे प्रेम-विवाह करने वाले इन प्रेमी-युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करावे. एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट के सामने यह भी बहस की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं. 

प्रेमी-युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया:
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने एडवोकेट निखिल भण्डारी के तर्कों से सहमत होते हुए प्रेम विवाह करने वाले इस प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया.