जयपुर: अब दर्शकों को जल्द फिल्म "JOLY LLB-3" देखने को मिलेगी. JOLY LLB-3 फिल्म को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है. JOLY LLB-3 फिल्म को लेकर कोर्ट में दाखिल सिविल सूट खारिज हो गया है.
निर्देशक सुभाष कपूर, अभिनेता अक्षय कुमार व अन्य की पुनरीक्षण याचिका की मंजूर हो गई है. हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए दायर सिविल सूट को खारिज किया है. हाईकोर्ट में जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने आदेश दिए हैं.
अभिनेता अक्षय कुमार व अन्य की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके अग्रवाल सहित एडवोकेट अधिराज मोदी ने अदालत को बताया कि फिल्म के दृश्यों की जांच करने का अधिकार सेंसर बोर्ड को हैं.
अगर सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म पर किसी को आपत्ति है. तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट में रिवीजन और अपील का प्रावधान हैं. अजमेर में दायर वाद के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका की थी.