केरल हाई कोर्ट ने मानव बलि मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका की खारिज

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मानव बलि मामले में आरोपी एक महिला की बुधवार को जमानत याचिका खारिज कर दी. इस घटना में दो महिलाओं की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी.

आरोपी के वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने लैला भागवाल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में तीन आरोपी हैं. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है. महिला के साथ उसका पति भागवाल सिंह और एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद शफी आरोपी हैं. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिलाओं की न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उनके शवों के टुकड़े भी किए गए. गौरतलब है कि पथानमथिट्टा जिले के एलंथूर गांव में दंपति के मकान से 11 अक्टूबर 2022 को शवों के टुकड़े बरामद किए गए थे. पहली महिला 26 सितंबर को लापता हुई थी और इस मामले में शफी जांच के दायरे में था. 

पुलिस ने कहा था कि पद्मा सितंबर में लापता हुई थी जबकि चालाकुडी निवासी रोसलिन जून से लापता थी. रिपोर्ट के अनुसार रोसलिन को पोर्न (अश्लील) फिल्म में अभिनय के लिए 10 लाख रुपये का वादा किया गया और बहला-फुसलाकर अपराध स्थल पर लाया गया जहां लैला ने उसकी हत्या की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि शफी ने पद्मा को लालच दिया था और वह उसे यौन कार्य के वास्ते 15000 रुपये की पेशकश कर सिंह के घर लाया था. सोर्स- भाषा