कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय पलक्कड़ जिले में स्थित ‘परम्बिकुलम बाघ अभयारण्य’ में चावल खाने वाले हाथी ‘अरीकोम्बन’ को स्थानांतरित करने के अपने फैसले की समीक्षा के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर सकता है.
नेनमारा विधानसभा क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक के बाबू की याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति (सीओई) ने इलाके के स्थानीय लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन किए बिना हाथी को परम्बिकुलम अभयारण्य में स्थानांतिरत करने का सुझाव दिया. गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को हाथी को पलक्कड़ स्थित ‘परम्बिकुलम बाघ अभयारण्य’ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. अदालत का यह आदेश दो पशु अधिकार समूहों, ‘पीपुल फॉर एनिमल्स’ (पीएफए), त्रिवेंद्रम चैप्टर और ‘वॉकिंग आई फाउंडेशन फॉर एनिमल एडवोकेसी’ की जनहित याचिका पर आया था.
हालांकि, अभयारण्य के आस-पास रहने वाले लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. विधायक ने अपनी याचिका में अदालत के पांच अप्रैल के आदेश को रद्द करने की अपील करते हुए कहा है कि स्थानीय लोग हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के हमलों के कारण खौफ में रहते हैं, ऐसे में यदि अरीकोम्बन’ को वहां स्थानांतरित किया जाता है, तो उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी. सोर्स- भाषा