3 साल से पुराने FASTAG के लिए KYC जरूरी, NPCI ने एक अगस्त से लागू किए नये नियम

3 साल से पुराने FASTAG के लिए KYC जरूरी, NPCI ने एक अगस्त से लागू किए नये नियम

नई दिल्लीः अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं लंबे टूर या किसी काम से जा रहे है. तो आपके लिए ये खबर जरूरी है. वाहन चालकों के लिए FASTAG से जुड़ी बड़ी खबर आई है. 3 साल से पुराने FASTAG के लिए KYC जरूरी कर दी गई है. 

NPCI ने एक अगस्त से नये नियम लागू किए है. नियम के तहत FASTAG की KYC कराना जरूरी है. साथ ही 5 साल से पुराने FASTAG को बदलाना होगा. FASTAG को बदलवाने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है. FASTAG का वाहन के रजिस्ट्रेशन,चैसिस नंबर से लिंक होना अनिवार्य है.  

बता दें कि FASTAG टोल पर टोल टैक्स का देने के लिए काम में लिया जाता है. जिसके जरिए स्कैन से गाड़ी का टोल टैक्स काटता है.