लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन मामलों में मिली अंतरिम ज़मानत को मंगलवार को 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया. यह मामले पिछले महीने लाहौर में उनके आवास के बाहर उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प को लेकर दर्ज किए गए थे.
‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, खान निजी क्षमता से अदालत में पेश हुए, जिसके बाद एटीसी न्यायाधीश ए. गुल खान ने आदेश जारी करते हुए 70 वर्षीय खान की जमानत अवधि बढ़ा दी.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें पार्टी प्रमुख खान सिर से गर्दन का तक सुरक्षा कवच पहने नज़र रहे हैं, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा ढाल से उन्हें घेरा हुआ है. (भाषा)