झुंझुनूं: झुंझुनूं में हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने फैसला सुनाया.
अप्रैल 2019 में उदयपुरवाटी इलाके के मणकसास बस स्टैंड पर वारदात हुई थी. आरोपियों ने आंखों में मिर्च डालकर 3 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला किया था. हमले में नगरपालिका में कार्यरत मदनलाल की इलाज के दौरान मौत हुई थी.
झुंझुनूं में हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास
— First India News (@1stIndiaNews) November 30, 2023
कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना भी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने सुनाया फैसला, अप्रैल 2019 में उदयपुरवाटी इलाके के मणकसास...#Jhunjhunu #RajasthanWithFirstIndia pic.twitter.com/OKoLqMOkBF
मृतक के पिता रामेश्वरलाल ने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी. पुलिस ने शंकर सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, रवींद्र सिंह, मनमोहन सिंह और भवानी सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र पेश किया था. मामले में लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने पैरवी की.