VIDEO: निकायों के अधिकार बढ़ाने के आदेशों की लांचिंग, 28 मार्च को भीलवाड़ा में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: प्रदेश भर निकायों के अधिकार जल्द बढ़ाए जाएंगे. अधिकार बढ़ने पर ये निकाय पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे, पहले से अधिक ऊंचाई की इमारत की मंजूरी दे सकेंगे और पहले से अधिक आकार की भूमि का उप विभाजन और पुनर्गठन कर सकेंगे. कब तक और कैसे होगा यह सब? 

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त व विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए घोषणा की थी कि प्रदेश भर के निकायों के अधिकारों में बढ़ोतरी की जाएगी. इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जमीन से संबंधित मामलों में जरूरी स्वीकृतियां कम से कम समय में दी जाएं. राज्य सरकार की मंजूरी के लिए लगने वाले समय को कम किया जाए. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की इसी घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए नगरीय विकास विभाग तैयारी में जुटा है. इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से जल्द आदेश जारी किए जाएंगे. इन आदेशों की लांचिंग राजस्थान दिवस समारोह के तहत भीलवाड़ा में 28 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में की जाएगी. आपको बताते हैं कि इन आदेशों की लांचिंग के लिए आखिर क्यों ये खास समय चुना गया है और इसके पीछे राज्य सरकार की क्या मंशा है.

-राजस्थान दिवस समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रम अलग-अलग थीम पर विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे
-28 मार्च को भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम की थीम विकास और सुशासन रखी गई है
-इसी कार्यक्रम में निकायों के अधिकार बढ़ाने के आदेशों की लांचिंग की जाएगी
-विकास और सुशासन की थीम वाले इस कार्यक्रम में इन आदेशों की लांचिंग कर सरकार आमजन को सुशासन का संदेश देना चाहती है
-सरकार की मंशा है कि निकायों के रोजमर्रा के कार्यों का त्वरित निस्तारण किया जाए
-सरकार तक फाइलों के जाने में और उसमें मंजूरी पर लगने वाले समय को खत्म किया जाए
-निकायों को सशक्त किया जाए ताकि अधिकतर मामलों का निस्तारण निकाय स्तर पर ही हो जाए
-नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा निकायों के अधिकारों में बढ़ोतरी की फाइल पर मंजूरी दे चुके हैं
-भूखंडों के उप विभाजन/पुनर्गठन के नियमों में संशोधन के लिए प्रकरण विधि विभाग में लंबित है
-लांचिंग के पहले  नगरीय विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे

लंबे समय से प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण,नगर सुधार न्यास, नगर निगम,नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकार बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी. पिछली कुछ सरकारों में इस बारे में कवायद भी शुरू हुई. लेकिन यह कवायद अंजाम तक नहीं पहुंच पाई. पिछली कांग्रेस सरकार के समय चलाए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान में निकायों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई थी. लेकिन स्थायी तौर निकायों के अधिकार नहीं बढ़ पाए. लेकिन अब मौजूदा भजन लाल शर्मा सरकार प्रदेश भर के निकायों की शक्तियों में बढ़ोतरी के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है. आपको बताते हैं कि नगरीय विकास विभाग की ओर से आदेश जारी करने के बाद किस प्रकार प्रदेश भर के निकायों के अधिकारी बढ़ सकेंगे.

-मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से विधानसभा में की घोषणा के मुताबिक ही निकायों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे
-विकास प्राधिकरण और उनके शहरी मुख्यालय पर स्थित निकायों को मिलेंगे अधिकार
-25 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 10 हजार वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार
 -प्राधिकरण और ये निकाय 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारत की दे सकेंगे स्वीकृति
 -इसी तरह यूआईटी और उनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित निकायों को मिलेंगे अधिकार
 -10 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 5 हजार वर्ग मीटर तक के भूखंडों के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार
-यूआईटी और ये निकाय 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारत की दे सकेंगे स्वीकृति
-अन्य समस्त क्षेत्र के निकाय 5 हजार  वर्ग मीटर तक के आवासीय
-और ढाई हजार वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के जारी कर सकेंगे पट्टे
 -साथ ही 30 मीटर ऊंचाई तक की इमारत के निर्माण की दे सकेंगे स्वीकृति
-जिस निकाय के जितने आकार के पट्टे जारी करने के होंगे अधिकार
-उसी के मुताबिक निकाय भूखंडों का कर सकेंगे उप विभाजन और पुनर्गठन

 

Advertisement