नई दिल्ली: राजस्थान में 15 अप्रैल तक ही निकाय पंचायत-चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की SLP को खारिज किया. जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने आदेश दिए है. संयम लोढ़ा की SLP को खारिज करते हुए आदेश दिए.
प्रदेश में 15 अप्रैल तक ही होंगे निकाय पंचायत-चुनाव:
-सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार
-पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की SLP को किया खारिज
-जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने दिए आदेश
-संयम लोढ़ा की SLP को खारिज करते हुए दिए आदेश