जयपुर : रेलवे ने नियमों में बदलाव बड़ा आया है. ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट पीने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा. रेलवे एक्ट 1989 में बदलाव किया है, नियम तोड़ने वालों पर 5 गुना तक जुर्माना बढ़ा है. सहयात्री की शिकायत पर धूम्रपान करने वाले यात्री के खिलाफ कार्रवाई होगी.
दोषी पाए जाने पर बीच रास्ते में ट्रेन से उतारा जा सकेगा. पहले धूम्रपान पर 100 रुपए जुर्माना था, अब बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है. मामला कोर्ट पहुंचने पर जुर्माना 5000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है.
रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव
-ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट पीने पर अब लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना
-रेलवे एक्ट 1989 में बदलाव, नियम तोड़ने वालों पर 5 गुना तक बढ़ा जुर्माना
-सहयात्री की शिकायत पर धूम्रपान करने वाले यात्री के खिलाफ होगी कार्रवाई
-दोषी पाए जाने पर बीच रास्ते में ट्रेन से उतारा जा सकेगा
-पहले धूम्रपान पर 100 रुपए जुर्माना था, अब बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया
-मामला कोर्ट पहुंचने पर जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकता जुर्माना