जयपुरः ELV वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अब 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' स्वतः घोषित होंगे. यदि किसी वाहन की फिटनेस समाप्त होने के 180 दिन बाद तक नई फिटनेस नहीं कराई जाती है तो वह वाहन पोर्टल पर स्वतः End of Life Vehicle (ELV) घोषित हो जाएगा.
यदि फिटनेस जांच के दौरान वाहन अनफिट घोषित हो जाता है. और 180 दिनों के भीतर फिटनेस प्राप्त नहीं करता है तब भी उसे ELV की श्रेणी में माना जाएगा. हालांकि विशेष परिस्थितियों में पंजीयन प्राधिकारी अपनी संतुष्टि के आधार पर 180 दिन की अवधि बढ़ा सकता है.