जयपुर: CMO में भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले गए. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जोगाराम पटेल फैसलों की जानकारी दे रहे है. उन्होंने कहा कि जनवरी, फरवरी में जिन निकायों के कार्यकाल समाप्त होगा. उनका भी चुनाव इसी प्रक्रिया के तहत होगा. वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होगा. 17 नवंबर तक शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी. ओबीसी का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा. लेकिन 50% आरक्षण की सीमा कोर्ट अनुसार पार नहीं करनी होगी. ओबीसी का आरक्षण ओबीसी कमीशन की जनसंख्या आधारित होगा. उच्च न्यायालय के अनुसार 50 % की सीमा क्रॉस नहीं होगी.
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती समय में हमारे पंचायती राज और निकाय चुनाव 2 साल में पूरे हुए. कई का कार्यकाल पूरा हो गया और कई का नवंबर तक पूरा होना है.
भजनलाल सरकार का वन स्टेट वन इलेक्शन का संकल्प था. उसी के आधार पर मानना है कि लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया अपनाने से विकास के कार्य अवरोध होते हैं. खर्चा होता है, विकास कार्य प्रभावित होते हैं. पंचायतीराज नगर निकाय चुनाव पूर्व में दो वर्ष तक हुए. इसलिए कई निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. इन सभी को ध्यान रखते हुए 2024 25 के बजट में घोषणा की थी. स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के भावना पर होंगे.
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमने तय किया है कि यह चुनाव एक ही साथ पूरा करेंगे. बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन किया. 50% आरक्षण की सीमा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दें. कोर्ट की भावना के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण भी देते हुए चुनाव होंगे. लॉटरी प्रक्रिया जल्द होगी. वन स्टेट वन इलेक्शन पर अगले शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव होंगे. बैठक में मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी. मजदूरों के कार्यदिवसों का ध्यान रखा जाएगा. मजदूरों का वेतन निर्धारण का वैज्ञानिक तरीका होगा. साल में दो बार मजदूरी की दर संशोधित होगी. 1 अप्रैल,1 अक्टूबर को मजदूरी की दर संशोधित होगी. अधिकतम साढ़े दस घंटे प्रति दिन होंगे. सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे होंगे.
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मजदूरों के लिए लगातार 5 घंटे के बाद आधा घंटा का विश्राम होगा. वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा. अतिरिक्त कार्य के लिए ओवर टाइम मिलेगा.
बैठक में 3 सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी. बीकानेर,जैसलमेर में परियोजनाएं होंगी. भू राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नियम संशोधन हुआ. दस प्रतिशत भूमि पौधरोपण के लिए इस नियम के तहत अनिवार्य करना होगा.