मोहित उर्फ मोनू मानेसर को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर और जुनैद की हत्या है आरोप

मोहित उर्फ मोनू मानेसर को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर और जुनैद की हत्या है आरोप

जयपुर : मोहित उर्फ मोनू मानेसर को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. भरतपुर के गोपालगढ़ में नासिर और जुनैद की हत्या से जुड़ा मामला है. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से मोहित उर्फ मोनू मानेसर को जमानत मिल गई है.

हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने आदेश दिए हैं. प्रकरण में सहआरोपी अनिल कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. 28 जनवरी 2026 को अनिल कुमार को जमानत मिल चुकी है. मोहित उर्फ मोनू मानेसर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं.

16 फरवरी 2023 को गोपालगढ़ थाने में इस्माइल ने मामला दर्ज करवाया था. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रकरण में 74 गवाहों में से एक भी गवाह से जिरह नहीं हुई. याचिकाकर्ता करीब ढाई साल से जेल में है ऐसे में जमानत दी जाए.  

मोहित उर्फ मोनू मानेसर को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत
-भरतपुर के गोपालगढ़ में नासिर और जुनैद की हत्या से जुड़ा है मामला
-मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से मोहित उर्फ मोनू मानेसर को मिली जमानत
-हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने दिए आदेश
-प्रकरण में सहआरोपी अनिल कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने मिल चुकी है जमानत
-28 जनवरी 2026 को अनिल कुमार को मिल चुकी है जमानत
-मोहित उर्फ मोनू मानेसर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिए हाईकोर्ट ने आदेश
-16 फरवरी 2023 को गोपालगढ़ थाने में इस्माइल ने करवाया था मामला दर्ज
-याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया-
-"प्रकरण में 74 गवाहों में से एक भी गवाह से जिरह नहीं हुई"
-"याचिकाकर्ता करीब ढाई साल से जेल में है ऐसे में दी जाए जमानत"