जयपुर: UD टैक्स बकायादार पार्षद की दावेदारी नहीं ठोक पाएंगे! नगर निगम ने चुनावों से पहले बकायादारों पर सख्ती की. निगम प्रशासन ने आगामी चुनाव को देखते हुए फरमान निकाला. अब चुनाव के नामांकन के लिए UD टैक्स नो ड्यूज अनिवार्य किया गया. जब तक नो ड्यूज जमा नहीं किया जाएगा, तो व्यक्ति नामांकन नहीं भर पाएगा.
ऐसे लोगों को जोन कार्यालय स्तर से नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. पूर्व पार्षदों को भी आगामी नामांकन से पहले निगम से नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेना होगा. पूर्व पार्षदों के लिए नो ड्यूज प्रमाण पत्र मुख्यालय उपायुक्त कार्मिक जारी करेंगे.
UD टैक्स बकायादार नहीं ठोक पाएंगे पार्षद की दावेदारी !:
-नगर निगम ने चुनावों से पहले बकायादारों पर की सख्ती
-निगम प्रशासन ने आगामी चुनाव को देखते हुए निकाला फरमान
-अब चुनाव के नामांकन के लिए अनिवार्य किया गया UD टैक्स नो ड्यूज
-जब तक नो ड्यूज नहीं किया जाएगा जमा, तो व्यक्ति नहीं भर पाएगा नामांकन
-ऐसे लोगों को जोन कार्यालय स्तर से जारी किया जाएगा नो ड्यूज प्रमाण पत्र
-पूर्व पार्षदों को भी आगामी नामांकन से पहले निगम से लेना होगा नो ड्यूज प्रमाण पत्र
-पूर्व पार्षदों के लिए मुख्यालय उपायुक्त कार्मिक जारी करेंगे नो ड्यूज प्रमाण पत्र